धर्म, पंथ, आस्था और विश्वास प्रत्येक व्यक्ति का नितांत व्यक्तिगत मूल अधिकार है। (अनुच्छेद-21) अतः हमें इस बारे में नकारात्मक कमेंट करने से बचना होगा। अन्यथा खण्ड-खण्ड हो जाएंगे।-28.12.2019
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